खेती के ट्रैक्टर ट्रॉली से ढो रहे हैं ईंट-गिट्टी, तो हो जाएं सावधान, पकड़े जाने पर लगेगा मोटा जुर्माना
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक है. ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल कृषि ...अधिक पढ़ें
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राजकुमार सिंह/वैशाली. वैशाली जिले में इन दिनों कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली का दूसरे कामों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. ऐसा करने वाले ट्रैक्टर मालिक अब सावधान हो जाएं, क्योंकि परिवहन विभाग ने बिना परमिट के दूसरे काम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल, ट्रैक्टर खरीदने और कृषि कार्यों के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग उसमें ट्रॉली जोड़कर सड़कों पर माल ढुलाई का काम करने लगते हैं. उसका कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, जो परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ है.
वैशाली के जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अधिकांश लोग कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. लेकिन उसमें ट्रॉली लगाकर मिट्टी, गिट्टी, ईंट, सीमेंट और अन्य सामान की ढुलाई का काम शुरू कर देते हैं. जबकि उन्हें इसका परमिट लेना चाहिए. ऐसे ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कृषि कार्य के लिए रजिस्टर ट्रैक्टर का कमर्शियल इस्तेमाल होता पकड़े जाने पर निर्धारित जुर्माना के साथ-साथ ट्रैक्टर चालक और मालिक पर अन्य कार्रवाई भी होगी. उन्होंने बताया कि गांव हो या शहर, सभी जगह यह अभियान चलाया जाएगा.
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पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
जिला परिवहन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक है. ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल कृषि कार्य में ही किया जा सकता है. जबकि, अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली से सीमेंट, बालू से लेकर मंडी में अनाज की बोरियां तक ढोई जा रही है. इनमें से बहुत कम ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल का होता है. कहीं-कहीं तो ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखा होता है. ऐसे में अब ट्रैक्टर से माल ढुलाई करते हुए पकड़े जाने पर 5000 से लेकर 62000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
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